आंतरिक शिकायत समिति
No.F.23061/2018-KVS(JPR)/4654-60-64 Dated 31-07-2025 |
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कार्यालय आदेश |
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इस कार्यालय के पिछले आदेशों के अधिक्रमण में तथा केविसं.(मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ. 11-55/2000- केविसं.(सतर्कता)/भाग I/ दिनांक 05/03/2019 के साथ-साथ “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों वाली एक ‘आंतरिक शिकायत समिति’ का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:- |
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| क्र.सं. | पदनाम | मनोनीत सदस्यों के नाम | क्षेत्राधिकार |
| 1 | पीठासीन अधिकारी | श्रीमती रानी डांगे, सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा | पूछताछ करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में अनुभाग अधिकारी स्तर तक (वित्त अधिकारी को छोड़कर) के अधिकारियों और जयपुर क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्य, उप- प्राचार्य और मुख्याध्यापक के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में । |
| 2 | गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सदस्य |
प्रो. शशि सहाय, उपाध्यक्ष, सरस्वती शिक्षा संस्थान, जयपुर और सदस्य, राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संघ (आरयूडब्ल्यूए), जयपुर, निवासी 109, ए-ब्लॉक, ओके प्लस, वीनस अपार्टमेंट, अक्षय पात्र के पास, जगतपुरा, जयपुर मोबाइल नंबर 9414073304, Email:sahay.shashi@gmail.com सुश्री भावना बालोदिया, सचिव, भाविका जन कल्याण संस्थान (एनजीओ), शाखा कार्यालय: 139-ए, बालाजी विहार-द्वितीय, कालवाड रोड, गोविंदपुरा, जयपुर मोबाइल नंबर 9982100271 ईमेल: bhawanabhavika2013@gmail.com |
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| Ms.bhawana Balodia, Secretary of Bhavika Jan Kalyan Sansthan (NGO), Branch Office : 139-A, Balaji Vihar-II, Kalwad Raod, Govindpura, Jaipur Mobile No.9982100271 Email :bhawanabhavika2013@gmail.com |
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| 3 | महिला सदस्य | श्रीमती दुर्गा चौहान, प्राचार्य, पीएम श्री के.वि. ब्यावर | |
| श्रीमती समरीन क़ादरी, प्राचार्य, के.वि. आईआईटी जोधपुर | |||
| 4 | पुरुष सदस्य | श्री महिपाल सिंह, प्राचार्य, पीएम श्री के.वि. क्र. 4 जयपुर | |
| श्री अरविंद कुमार, प्राचार्य, पीएम श्री के.वि. क्र. 1 जयपुर | |||
आंतरिक शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक श्रेणी (नामकरण) (क्रम संख्या 2, 3 और 4) से कोई एक सदस्य शामिल होगा और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करेगा और सभी संलग्नकों/दस्तावेजों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
समिति का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
- एनजीओ सदस्य, अन्य सदस्यों और संबंधित विद्यालय के साथ समन्वय करेगा और जाँच करने के लिए तिथि और समय निर्धारित करेगा।
- पीठासीन अधिकारी एनजीओ सदस्य के साथ समन्वय करेगा और दौरा कार्यक्रम की योजना बनाएगा और उसे सुविधाजनक बनाएगा।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के अनुसार सख्ती से कार्यवाही की जानी है।